लक्सर: गर्भवती पत्नी और आठ वर्षीय बच्ची पर धारदार से हमला कर घायल करने और बच्ची की हत्या मामले में आरोपी व्यक्ति को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. अपर सत्र न्यायधीश नीलम रात्रा ने दोषी पर आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपए का दंड भी लगाया है.
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि लक्सर कोतवाली के महाराजपुर कलां गांव में 3 जून 2017 को अभियुक्त अर्जुन ने अपनी गर्भवती पत्नी राखी और उसकी ममेरी बहन आठ वर्षीय मंजलिका पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था. जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गई थी महिला को नौकरी का झांसा देकर 60 हजार में बेचा, खरीदारों पर गैंगरेप का आरोप वहीं, इलाज के दौरान मंजलिका की मौत हो गई थी. मामले में मंजलिका के पिता सुनील कुमार निवासी ग्राम बेलड़ा की ओर से अर्जुन के खिलाफ लक्सर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था. जिसके बाद पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.मामला कोर्ट में विचारधीन था. सुनवाई पूरी करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश नीलम रात्रा (Additional Sessions Judge Neelam Ratra) ने आठ वर्षीय बच्ची की हत्या और अपनी गर्भवती पत्नी पर जानलेवा हमला कर जन्मे बच्चे की हत्या के मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में रखते हुए आजीवन सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा (girl child murder case in laksar) सुनाई है.
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8 वर्ष की बच्ची की हत्या और गर्भवती पत्नी पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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